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सुप्रीम कोर्ट के बाद आसाराम को राजस्थान HC से भी राहत, इलाज के लिए मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गुजरात केस में 31 मार्च 2025 तक राहत दी है लेकिन जब तक राजस्थान से राहत नहीं मिलती वह जेल से बाहर नहीं आ सकता था. अब उसे राजस्थान हाई कोर्ट से भी राहत मिल गई है. अंतरिम जमानत के साथ शर्तें भी लगाई हैं जिसमें वह जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर सकेगा.

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आसाराम (फाइल फोटो)
आसाराम (फाइल फोटो)

राजस्थान के जोधपुर में अपने ही आश्रम की शिष्या के साथ यौन दुराचार के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को आखिरकार करीब 11 साल 07 माह बाद पहली बार अंतरिम जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट से राहत के बाद भी आसाराम सेंट्रल जेल से बाहर नहीं आ सकता था क्योंकि राजस्थान केस में राहत जरूरी थी. ऐसे में आसाराम के वकीलों की ओर से राजस्थान हाई कोर्ट में एसओएस पेश की गई थी, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में 31 मार्च तक अंतरिम जमानत मंजूर कर ली गई है.
 
पिछले दिनों 07 जनवरी को लंबे इंतजार के बाद जोधपुर के सेंट्रल जेल में सजा काट रहे आसाराम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए आसाराम को अंतरिम जमानत दे दी थी. यह अंतरिम जमानत 31 मार्च तक दी गई है. इसके साथ ही कई शर्तें भी सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के साथ लगाई हैं. 

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मेडिकल ग्राउंड पर मिली अंतरिम जमानत

इससे पहले आसाराम की सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए दर्जनों याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम की मेडिकल ग्राउंड को देखते हुए अंतरिम जमानत स्वीकार की है, जिसमें माना गया है कि आसाराम को इलाज की आवश्यकता है. लेकिन उसके बाद राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिले बिना आसाराम बाहर नहीं आ सकता था. 

ऐसे में अब राजस्थान हाई कोर्ट की जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की डबल बेंच ने आज एसओएस पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में अंतरिम जमानत को मंजूर कर लिया. हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस सलूजा, अधिवक्ता निशांत बोडा, अधिवक्ता यशपाल सिंह राजपुरोहित ने पैरवी की. 

कोर्ट ने तय कीं शर्तें

उन्होंने कोर्ट को बताया कि आसाराम को इलाज की जरूरत है. सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को गुजरात केस में 31 मार्च 2025 तक राहत दी है लेकिन जब तक राजस्थान से राहत नहीं मिलती वह जेल से बाहर नहीं आ सकता था. अब उसे राजस्थान हाई कोर्ट से भी राहत मिल गई है. अंतरिम जमानत के साथ शर्तें भी लगाई हैं जिसमें वह जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से मुलाकात नहीं कर सकेगा. 

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इसके साथ ही उसे चिकित्सा उपचार लेकर 31 मार्च तक जोधपुर सेंट्रल जेल में लौटना होगा. इस दौरान उसे मीडिया से भी दूरी बनाए रखनी होगी. आसाराम को अंतरिम जमानत मेडिकल ग्राउंड पर मिली है. ऐसे में जमानत के दौरान आसाराम सिर्फ चिकित्सा उपचार ले सकेगा.

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