राजस्थान में राजघरानों की लड़ाई का इतिहास पुराना रहा है. लेकिन बीते कुछ सालों में यह लड़ाई महल से सड़क पर आ गई है. उदयपुर में पूर्व राज परिवार के सदस्य राजतिलक के बाद आमने-सामने हो गए हैं और अब बीकानेर के पूर्व राजघराने का प्रॉपर्टी विवाद भी पुलिस थाने पहुंच गया है. बीकानेर पूर्व की विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बुआ राज्यश्री कुमारी पर प्रॉपर्टी को लेकर बीछवाल पुलिस थाने में क्रॉस एफआईआर दर्ज हुई है.
सिद्धि कुमारी पर होटल चलाने वाली कंपनी ने यह मुकदमा दर्ज कराया है और दूसरा केस बुआ राज्यश्री पर सिद्धि कुमारी के ट्रस्ट की ओर से संपत्ति खुर्द-बुर्द को लेकर कराया गया है. दरअसल, बीकानेर के पूर्व राजघराने की अरबों की संपत्ति को लेकर महाराजा करणी सिंह की बेटी और अंतरराष्ट्रीय शूटर राज्यश्री कुमारी, करणी सिंह के बेटे नरेंद्र सिंह की बेटी सिद्धि कुमारी के बीच विवाद है. दोनों प्रॉपर्टी से जुड़े ट्रस्टों को लेकर अपना-अपना अधिकार जता रही हैं.
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करीब 11 महीने पहले भी सिद्धि कुमारी ने बुआ राज्यश्री पर धोखाधड़ी और गलत तथ्य पेश करने का आरोप लगाते हुए 3 लोगों पर एफआईआर कराई थी. अब बीते मंगलवार को बीछवाल थाने में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें एक एफआईआर सिद्धि कुमारी पर हुई है, जो लक्ष्मी निवास होटल चलाने वाले मैसर्स गोल्डन ट्राइंगल फोर्ट्स एंड पैलेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के राजीव मिश्रा ने दर्ज कराई है.
राजीव मिश्रा का आरोप है कि सिद्धि कुमारी होटल के संचालन में अड़चनें पैदा कर रही हैं. सिद्धि कुमारी के पिता नरेंद्र सिंह ने उनकी फर्म के साथ 19-19 साल की तीन लीज डीड पर 15 जून, 1999 को हस्ताक्षर किए थे और 57 साल के लिए हुई इस लीज के बदले उन्हें भुगतान किया गया था. इसके बावजूद विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बहन महिमा कुमारी ने उनसे फरवरी 2011 तक 4 करोड़ रुपये वसूल लिए. बाद में लीज आगे नहीं बढ़ाने पर रुपये वापस नहीं लौटाए.
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वहीं, दूसरा मुकदमा सिद्धि कुमारी से जुड़े ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष की हैसियत से संजय शर्मा ने बीछवाल थाने में मामला दर्ज कराया है. इसमें आरोप है कि देवस्थान विभाग ने राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधानों के तहत नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टी का नाम संशोधित कर दिया. इसके बाद जब 29 मई, 2024 को उन्होंने ट्रस्ट का चार्ज लिया तो पता चला कि सामान खुर्द-बुर्द कर दिया गया है और राज्यश्री कुमारी महत्वपूर्ण दस्तावेज लेकर चली गई हैं. इन आरोपों के आधार पर राज्यश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी के साथ ही वहां काम करने वाले हनुवंत सिंह, गोविंद सिंह और राजेश पुरोहित के खिलाफ एफआईआर कराई गई है.