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नाबालिग बच्चियों से गैंगरेप करने वाले आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट का बड़ा फैसला

पुलिस थाना टपूकड़ा ने 2021 में पीड़िता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें 14 वर्ष और 13 वर्ष उम्र की बालिकाओं को अगवा कर गाड़ी से जंगल में ले जाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. आरोपियों ने नाबालिग लड़कियों को नशीला पदार्थ पिलाकर उनसे बारी-बारी से दुष्कर्म किया था.

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सांकेतिक तस्वीर.
सांकेतिक तस्वीर.

राजस्थान में अलवर जिले के विशिष्ट न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम संख्या 4 के न्यायाधीश हेमंत सिंह बघेल ने दो नाबालिग लड़कियों का अपहरण कर गैंगरेप करने के मामले में चार आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. आरोपियों पर एक लाख 4 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है.

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पुलिस थाना टपूकड़ा ने 2021 में पीड़िता की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें 14 वर्ष और 13 वर्ष उम्र की बालिकाओं को अगवा कर गाड़ी से जंगल में ले जाकर उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था. आरोपियों ने नाबालिग लड़कियों को नशीला पदार्थ पिलाकर उनसे बारी-बारी से दुष्कर्म किया था.

इस मामले में पुलिस के द्वारा जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया था. अदालत में दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद चार आरोपियों को दोषी मानते हुए उन्हें अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई. 

इस मामले में विशिष्ट लोक अभियोजक अनूप खटाना ने बताया कि कोर्ट के द्वारा सुनवाई के बाद  टपूकड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले राहुल पुत्र इशाक खां, सैकुल, अकील और गोपालगढ़ के रहने वाले राहुल पुत्र खुर्शीद को अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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