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Rajasthan: 80 हजार के लिए प्रेग्नेंट पत्नी को करंट लगाकर उतारा मौत के घाट, पति को उम्रकैद

राजस्थान के सीकर में दहेज के लालच में पति ने अपनी गर्भवती पत्नी को करंट लगाकर मार डाला. आरोपी ने शादी से पहले खुद को BSNL का इंजीनियर बताया था, लेकिन असल में वह सिंगापुर की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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(सांकेतिक फोटो)
(सांकेतिक फोटो)

राजस्थान के सीकर से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी 10 सप्ताह की गर्भवती पत्नी को करंट लगाकर मार डाला. बताया जा रहा है कि दहेज के लालच में उसने यह कदम उठाया. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला के शरीर पर जलने और चोट के निशान मिले. इस मामले में कोर्ट ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

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शादी से पहले बताया था खुद को BSNL का अधिकारी

आरोपी देवीसिंह ने शादी से पहले खुद को BSNL का बड़ा अधिकारी बताया था, लेकिन बाद में पता चला कि वह सिंगापुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था. शादी के बाद से ही वह पत्नी कैलाश कंवर से दहेज की मांग कर रहा था.

आखिरी कॉल: 'बुरी तरह पीट रहे हैं, मुझे ले जाओ'

मृतका कैलाश कंवर ने 9 अप्रैल 2017 को अपने परिवार को फोन पर कहा था कि उसे बुरी तरह पीटा जा रहा है और वह बहुत डरी हुई है. मां ने उसे समझाया कि सुबह भाई आकर ले जाएगा. लेकिन अगली सुबह परिवार को सूचना मिली कि कैलाश की मौत हो गई है.

घर में पड़ा था शव, शरीर पर चोट के निशान

परिजनों के मुताबिक, जब वो पहुंचे तो कैलाश का शव घर के बिस्तर के नीचे पड़ा था. उसके चेहरे, हाथ और पैरों पर गहरे जख्म थे. पैरों में पहनी पायजेब तक जली हुई थी. आरोपी ने कहा कि पत्नी को आटा चक्की से करंट लग गया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हुआ कि उसे जानबूझकर करंट के झटके दिए गए थे.

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पति को उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना

इस मामले में सीकर के अपर सेशन न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने पति देवीसिंह को हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया.

मृतका के परिवार का कहना है कि शादी से पहले आरोपी ने झूठ बोलकर शादी की और फिर दहेज के लिए प्रताड़ित करता रहा. कैलाश की मौत से पूरा परिवार सदमे में है और उन्होंने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है.

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