scorecardresearch
 

राजस्थान: नाबालिग के साथ कुकर्म के आरोपी को 20 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

धौलपुर की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से कुकर्म करने के मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया है. आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है. उस पर आईपीसी की धारा 342, 377 और 6 पॉक्सो एक्ट लगाया गया है. साथ ही 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है.

Advertisement
X
पॉक्सो कोर्ट धौलपुर
पॉक्सो कोर्ट धौलपुर

राजस्थान में धौलपुर जिले का विशेष न्यायालय ने पॉक्सो एक्ट के तहत नाबालिग से कुकर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही जिला कोर्ट के जज ने 60 हजार रुपये का अर्थदंड भी दिया है. दिहौली थाना इलाके में 6 अगस्त 2021 में 9 साल के लड़के से अप्राकृतिक दुष्कर्म करने का मामला दर्ज हुआ था.

Advertisement

विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट के लोक अभियोजक (पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ) संतोष मिश्रा ने बताया कि मामला धौलपुर जिले के दिहौली थाना इलाके का है. यहां पीड़ित परिवार ने पुलिस थाना दिहौली में मामला दर्ज कराया था.

नाबालिग से जबरन किया गलत काम

पीड़ित के पिता ने अपनी शिकायत में बताया था कि उसके 9 साल के नाबालिग बेटे को आरोपी रामदास ने अपनी दुकान में ले गया. इसके बाद बेटे के साथ जबरन गलत काम किया.  

पीड़ित परिवार के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. इसके बाद पीड़ित लड़के का बयान लिया. पुलिस ने जांच में पाया कि लड़के साथ कुकर्म किया गया था. फिर पुलिस ने आरोपी रामदास को गिरफ्तार कर पॉक्सो कोर्ट में पेश किया. 

पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी को 20 साल की सजा

लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की और से 14 गवाह पेश किए गए. मामले में न्यायाधीश जमीर हुसैन ने दोनों पक्षों की बहस सुनी. इसके बाद आज मंगलवार को आरोपी रामदास को आईपीसी की धारा 342, 377 और 6 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. 

Advertisement
Advertisement