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20 साल तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा नाबालिग से रेप का आरोपी, कोर्ट ने दी कठोर सजा

धौलपुर जिले में विशेष न्यायालय ने POCSO एक्ट के तहत एक युवक को बीस साल की कठोर कारावास की सजा के साथ 65 हजार रुपये का जुर्मान लगाया है. आरोपी गब्बर पर 10वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा के साथ रेप का आरोप था. इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जाहिर की.

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प्रतीकात्मक तस्वीर.
प्रतीकात्मक तस्वीर.

राजस्थान के धौलपुर जिले में विशेष न्यायालय ने POCSO एक्ट के तहत एक युवक को बीस साल की कठोर कारावास की सजा के साथ 65 हजार रुपये का जुर्मान लगाया है. विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि धौलपुर जिले के दिहौली पुलिस थाना पर एक परिवार ने 18 मार्च 2021 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें उन्होंने बताया था कि उनकी 15 वर्षीय नाबालिग की बेटी जो कक्षा दसवीं में पढ़ रही थी. 17 मार्च 2021 की रात को वह अपने दादा-दादी के पास सो रही थी. रात के समय वो शौच के लिए गई तो वापस नहीं लौटी. 

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परिजनों ने उसे काफी तालाशा पर वह कहीं नहीं मिली. बाद में पता चला कि गांव का ही रहने वाला गब्बर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया था और उसके साथ कई बार रेप किया. इस घटना के बाद पीड़ित पिता ने नामजद आरोपी के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया. पीड़िता का मेडिकल कराने के बाद आरोपी गब्बर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया. इसके कुछ बाद उसे जमानत मिल गई थी. 

रेप के आरोपी को 20 साल की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि कोर्ट में 21 गवाह पेश कर दस्तावेजों को साबित कराया. न्यायाधीश राजकुमार ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद शुक्रवार को 20 वर्षीय गब्बर पुत्र रामदास निवासी दिहौली को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363, 366(ए), 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 3 व 4 में दोषी करार देते हुए बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई हैं. साथ ही उस पर 65 हजार रुपये के अर्थ दंड भी लगाया. 

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सजा के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जाहिर की

आरोपी गब्बर ने नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म कर चार दिन तक अपने पास रखा था. उस समय वह 10वीं क्लास में पढ़ रही थी. कोर्ट के इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने खुशी जाहिर की. 

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