Rajasthan News: कोटा में पॉक्सो कोर्ट ने बालक से कुकर्म करने के मामले में दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई और 17 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. करीब 9 महीने पुराने मामले में कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
विशेष न्यायाधीश मोहम्मद आरिफ ने रामगंजमंडी थाना क्षेत्र के निवासी आरोपी दुर्गेश उर्फ दुर्गा (30) को 20 साल कठोर कारावास की सजा और 17 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी 11 साल के बालक को चाय पिलाने का बहाना करके साथ ले गया था. फिर टपरी में 3 घंटे साथ रख उसके साथ कुकर्म किया. फिर उसे 50 रुपए देकर भेजा.
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया, पीड़ित बालक के पिता ने 24 फरवरी 2023 को रामगंजमंडी थाने में शिकायत दी थी. बताया था कि 11 साल का बेटा खाना खाकर घर के बाहर खेल रहा था. सुबह 9 बजे से वह लापता था. उसे रात साढ़े 12 बजे तक इधर उधर काफी तलाशा, लेकिन नहीं मिला. उसी दौरान वो रोता हुआ आया. उसने बताया कि कोई अंकल उसे चाय पिलाने की कहकर ले गए. कहा कि पैसे और चीज दिलाऊंगा. उसने 50 रुपए दिए और फिर ज्यादा पैसे देने का लालच देकर खेत पर बनी तिरपाल की टपरी में ले गया. वहां उसके साथ गंदा काम किया.
शिकायत पर पुलिस ने 363, 377 तथा पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. आरोपी को गिरफ्तार किया. जेल में पहचान परेड करवाई. आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. कोर्ट में 12 गवाह के बयान करवाए व 27 दस्तावेज पेश किए.
विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र चौधरी ने बताया कि पुलिस ने मामले में अनुसंधान के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया. ट्रायल के दौरान न्यायालय में एक दर्जन से अधिक गवाहों के बयान करवाए गए. न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी मानते हुए आरोपी दुर्गेश उर्फ दुर्गा पर धारा 376 में 7 साल कठोर सजा और 7 हजार का जुर्माना लगाया है. पॉक्सो एक्ट में 20 साल की कठोर कैद और 10 हजार का जुर्माना ठोका है.