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कोटा के स्कूल में 12वीं की छात्रा से छेड़खानी, गुस्साए लोगों ने किया हंगामा, टीचर गिरफ्तार

कोटा के एक सरकारी स्कूल में 17 वर्षीय छात्रा से छेड़छाड़ के आरोप में एक टीचर को गिरफ्तार किया गया है. साथ ही मामले में कार्रवाई नहीं करने के आरोप में प्रिंसिपल को भी निलंबित कर दिया है.

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प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

कोटा के एक गांव में सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एक शिक्षक को 12वीं की छात्रा से छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. एक पुलिस अधिकारी ने न्यूज से बताया कि आरोपी को शुक्रवार को पॉक्सो कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया.

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घटना जिले के सुकेत थाना क्षेत्र के जुल्मी गांव के सरकारी स्कूल में हुई. इस स्कूल को'प्रधानमंत्री श्री स्कूल' की विशेष श्रेणी के तहत चुना गया था. राज्य के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने घटना का संज्ञान लिया और शिक्षक को निलंबित करने के आदेश जारी किए. उन्होंने मामले में समय पर कार्रवाई न करने के लिए स्कूल प्रिंसिपल को निलंबित करने का भी आदेश दिया है.

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स्कूल ने शिक्षक पर नहीं की कार्रवाई तो भीड़ ने किया हंगामा

सुकेत थाने के एसएचओ रघुवीर सिंह ने शुक्रवार को बताया कि 17 वर्षीय छात्रा द्वारा लेक्चरर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद आरोपी वेद प्रकाश बैरवा (32) को गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया गया. 

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एसएचओ ने बताया कि नाबालिग ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने उसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश की और कुछ मौकों पर जबरन उसका हाथ भी पकड़ा. जिसके बाद छात्रा ने इस मामले की शिकायत अपनी क्लास टीचर और प्रिंसिपल से की. वहीं, जब स्कूल ने लड़की की परेशानी का समाधान नहीं किया तो उसने अपने माता-पिता को बताया.

जिसके बाद गुरुवार को वे मामले पर चर्चा करने के लिए स्कूल पहुंचे, लेकिन प्रिंसिपल और आरोपी शिक्षक ने कथित तौर पर उन पर गुस्सा निकाला और उन्हें वहां से भगा दिया. वहीं, यह खबर फैलते ही सैकड़ों की संख्या में गुस्साए ग्रामीण स्कूल में प्रदर्शन करने पहुंच गए, जहां स्कूल स्टाफ ने भीड़ को देखकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया.

इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने स्कूल परिसर में करीब ढाई घंटे तक हंगामा किया, जबकि छात्रा कथित तौर पर जूतों की माला लेकर बाहर इंतजार करती रही. हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस की टीम स्कूल पहुंची और उग्र भीड़ को देखकर दो अन्य थानों से अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया. इसके बाद आरोपी लेक्चरर को पुलिस थाने ले जाया गया.

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इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला 

एसएचओ सिंह ने बताया कि बैरवा को शुक्रवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74 (महिला की गरिमा को भंग करने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा 11 और 12 के तहत गिरफ्तार किया गया.

पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को पोक्सो कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया. कोटा जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि बीकानेर के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने शुक्रवार को आरोपी शिक्षक बैरवा और प्रिंसिपल दीवान सिंह रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के अलग-अलग आदेश जारी किए हैं. 

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