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जयपुर: BJP विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ कोर्ट पहुंचे मुस्लिम समुदाय के लोग, जानें पूरा मामला

शिया समुदाय के नेताओं ने बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में अपील की है. इस पर जयपुर महानगर द्वितीय -14 के न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुषी गोयल ने कहा कि इस परिवाद की जांच वह खुद करेंगीं. शिया समुदाय को कुछ और सुबूतों के साथ 28 नवंबर को सुनवाई के लिए फिर से बुलाया गया है.

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बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य (फाइल फोटो)
बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य (फाइल फोटो)

जयपुर के हवामहल विधानसभा से बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ मुस्लिम समुदाय कोर्ट पहुंच गया है. शिया समुदाय के नेताओं ने बीजेपी विधायक बालमुकुंद आचार्य के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए कोर्ट में अपील की है. इस पर जयपुर महानगर द्वितीय -14 के न्यायिक मजिस्ट्रेट आयुषी गोयल ने कहा कि इस परिवाद की जांच वह खुद करेंगीं. शिया समुदाय को कुछ और सुबूतों के साथ 28 नवंबर को सुनवाई के लिए फिर से बुलाया गया है.

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दरअसल, शिया समुदाय के लोगों ने आरोप लगाया है कि जयपुर के बास बदनपुरा के इमामबाड़े में बीजेपी विधायक जबरन घूस गए, जहां पर नमाज पढ़ रही महिलाओं से बदतमीजी की गई. उन्होंने आरोप लगाया गया है कि बीजेपी विधायक ने अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे वहां मौजूद महिलाएं और बच्चे डर गए. जब उन्हें जूता खोलने के लिए कहा गया तो मना कर दिया और वहां पर लगी वक्फ की संपत्ति के लगे बोर्ड को उखाड़ फेंका गया. 

कोर्ट में दायर परिवाद में आरोप लगाया गया है कि बीजेपी विधायक ने इस पूरे घटनाक्रम का सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारण भी किया था ताकि समाज में नफरत फैले. आरोप है कि 26 अगस्त को जब मुस्लिम समुदाय की तरफ से ताजिया निकाला जा रहा था, तब भी विधायक बालमुकुंद आचार्य ने गलत टिप्पणी की थी. इस घटना को लेकर थाने में शिकायत दी गई थी, मगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है. 

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