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'अपराध की पराकाष्ठा पार की, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए'... रेप और डबल मर्डर के दोषी को सजा सुनाते हुए बोले जज

राजस्थान के पाली जिले में डबल मर्डर और रेप के मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. इसी के साथ कोर्ट ने पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जिस मामले में कोर्ट ने ये सजा सुनाई, वो घटना 1 मई 2023 की है. दोषी ने 10 साल की बच्ची के साथ रेप कर उसकी हत्या कर दी थी, उसने बच्ची के भाई को भी मार डाला था.

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Court.
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राजस्थान के पाली जिले में बच्ची से रेप और दोहरे हत्याकांड के मामले में न्यायालय ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. इसी के साथ पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. फैसला सुनाते समय पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन के जज अनवर अहमद चौहान ने टिप्पणी में कहा कि आरोपी ने अपराध की पराकाष्ठा पार की, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए.

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जानकारी के अनुसार, 1 मई 2023 को सिरियारी थाना क्षेत्र की 10 साल की बालिका और उसका 13 साल का भाई बकरियां चराने गया था. दोनों देर शाम तक घर नहीं लौटे. इसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन दोनों बच्चों का कोई सुराग नहीं लगा. इस पर परिजन पुलिस के पास पहुंचे और मामले की शिकायत की.

पुलिस के साथ ही बच्चों के परिजनों ने बच्चों की तलाश शुरू की. इस दौरान दो मई को दोनों के शव मानी गांव के पास मामाजी का ओरण में मिले. पुलिस ने घटना की गहराई से जांच की तो पता चला कि बच्ची के साथ रेप हुआ था, इसके बाद हत्या कर दी गई.

'अपराध की पराकाष्ठा पार की, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए'... रेप और डबल मर्डर के दोषी को सजा सुनाते हुए बोले जज

बच्ची के साथ रेप के बाद कर दी थी हत्या

पुलिस का कहना है कि अर्जुन सिंह नाम के व्यक्ति ने बच्ची के साथ रेप किया था. इसके बाद उसकी हत्या कर दी. बच्ची के चीखने की आवाज सुनकर बकरियां चरा रहा उसका भाई वहां पहुंचा तो अर्जुन सिंह ने पत्थरों से कुचलकर उसे भी मार डाला.

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पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के पब्लिक प्रोसिक्यूटर खीमाराम पटेल ने बताया कि सिरियारी थाना क्षेत्र का रहने वाला अर्जुन सिंह इस मामले में दोषी पाया गया है. कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई है. उसने एक मई को 10 साल की बच्ची से रेप कर उसकी और उसके 13 साल के भाई की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी थी.

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