राजस्थान उपचुनाव में हुए थप्पड़ कांड में नरेश मीणा को जमानत नहीं मिली. राजस्थान हाई कोर्ट ने नरेश मीणा को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि एक तो चोरी ऊपर से सीनाजोरी. हाई कोर्ट ने पूछा कि मुख्य आरोपी होने के नाते नरेश मीणा को हिंसा भड़काने का दोषी कैसे नहीं माना जाए?
देवली-उनियारा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीणा को निचली अदालत से जमानत नहीं मिली थी, जिसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. बुधवार को हाई कोर्ट में सुनवाई भी हुई, लेकिन नरेश मीणा को उच्च न्यायालय से भी जमानत नहीं मिली. एसडीएम को थप्पड़ मारने के बाद समरावता में हुई हिंसा के मामले में नरेश मीणा को गिरफ्तार किया गया था.
नरेश मीणा को छोड़कर सभी आरोपियों को मिल चुकी जमानत: वकील
कोर्ट में सुनवाई के दौरान नरेश मीणा के वकील ने कहा कि पुलिस जानबूझकर ऐसे मामले बना रही है जिससे ये जेल से बाहर नहीं आ पाएं. नरेश मीणा पर कुल 24 मामले हैं और सभी राजनीति से प्रेरित हैं. समरावता हिंसा कांड में कुल 61 लोग गिरफ्तार किए गए थे, जिसमें नरेश मीणा को छोड़कर सभी को जमानत मिल गई है.
बवाल, तोड़फोड़, आगजनी... राजस्थान में SDM को थप्पड़ मारने वाला नरेश मीणा पुलिस कस्टडी से फरार
नरेश मीणा ने SDM अमित चौधरी को मारा था थप्पड़
नरेश मीणा ने उपचुनाव के दौरान एसडीएम अमित चौधरी को थप्पड़ मार दिया था जिसके बाद देवली के समरावता भड़की हिंसा में 20 से ज्यादा ग्रामीण और पुलिस वाले घायल हुए थे. इस मामले ने तूल पकड़ लिया था, जिसके बाद एसपी भारी पुलिस फोर्स लेकर नरेश मीणा को गिरफ्तार करने पहुंचे थे. हाई कोर्ट ने इस मामले में केस डायरी तलब करते हुए सुनवाई के एक हफ़्ते बाद का समय दिया है.