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लेदर की बेल्ट से घोंट दिया था पति का गला, हत्या की दोषी पत्नी को मिली उम्रकैद की सजा

राजस्थान के बाड़मेर में पति की हत्या करने वाली पत्नी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई. पत्नी ने ढाई साल पहले लेदर की बेल्ट से गला घोंटकर पति की हत्या कर दी थी.

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पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्रकैद
पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्रकैद

बाड़मेर में पति का गला घोंटकर मौत के घाट उतारने वाली पत्नी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया है. करीब ढाई साल पहले पति से हुए झगड़े के बाद पत्नी ने लेदर की बेल्ट से गला घोंटकर पति की हत्या कर दी थी. मामला बाड़मेर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पुराना जटियों का वास इलाके का है.

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जैसे ही न्यायालय ने पत्नी को आजीवन कारावास सुनाई और पुलिस उसे जोधपुर सेंट्रल जेल ले जाने लगी तो पत्नी फफक कर रो पड़ी. पुलिस ने आरोपी पत्नी को जोधपुर जेल भेज दिया है. सरकारी अधिवक्ता पूनमचंद चौधरी ने बताया कि करीब ढाई साल पहले 1 मार्च 2022 को दोपहर 3 बजे के आसपास पति अशोक कुमार उर्फ अनिल और उसकी पत्नी मंजू के बीच झगड़ा हो गया था.

लेदर के बेल्ट से घोंट दिया था गला
इस दौरान पत्नी मंजू ने कमरे में रखे लेदर की बेल्ट से पति का गला घोंट दिया था. इससे पति की मौत हो गई थी. मृतक अशोक कुमार (अनिल) की मां कुंती देवी ने बहू के खिलाफ शहर के कोतवाली थाने में बेटे की हत्या का मामला दर्ज करवाया था. मामले में जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने 7 मई 2022 को आरोपी पत्नी के खिलाफ 180 पेज की चार्जशीट पेश की थी.

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16 गवाहों के बयान हुए थे पेश
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाहों को पेश कर बयान लिए गए. कोर्ट में हत्या के लिए काम में लाई गए लेदर की बेल्ट, कपड़े समेत 3 साक्ष्य पेश किए गए. वहीं 24 अलग -अलग दस्तावेज भी पेश किए गए. सारे साक्ष्य, गवाह प्रस्तुत किए जाने के साथ दोनों पक्षों की बहस को सुनते हुए बाड़मेर के एडीजे कोर्ट संख्या- 2 के माननीय न्यायाधीश पीयूष चौधरी ने मंजू को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अन्य महिला से थे पति से संबंध
दूसरी तरफ पत्नी का तर्क था कि पति का किसी दूसरी महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था.  पति -पत्नी के बीच झगड़े में पत्नी की चूड़ियां टूट गई. ऐसे में गुस्साई पत्नी ने कमरे में पड़े लेदर के बेल्ट से पति का गला घोंट दिया. इससे पति की मौत हो गई. मृतक की मां कुंती देवी का आरोप था कि बेटे के सास -ससुर और पत्नी ने मुझे और मेरे बेटे को जान से मारने की धमकी भी दी थी.

तीन बच्चे हुए बेसहारा
पिता की मौत के बाद हत्या के आरोप में मां जेल में थी. अब मां को आजीवन कारावास की सजा हो गई. ऐसे में 8 वर्षीय कोमल, 6 साल की दीक्षा और 4 साल का बेटा सम्राट तीनों बेसहारा हो गए है. मृतक अशोक उर्फ अनिल और मंजू की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी. चार्जशीट पेश होने के 2 साल 4 माह और 4 दिन बाद न्यायालय ने पत्नी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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