राजस्थान के अलवर में एक युवक ने मासूम से चार बार दुष्कर्म किया. मामले में अलवर पॉक्सो विशेष कोर्ट संख्या 1 ने एक साल बाद फैसला सुनाया है. एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद कोर्ट ने युवक को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. वहीं, पीड़िता का परिवार कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है.
जानकारी के मुताबिक, 11 फरवरी 2023 को मालाखेड़ा के पास एक गांव में एक मासूम अपनी छोटी बहन के साथ घर पर थी. लड़की के माता-पिता और भाई खेत में काम करने गए थे. इस दौरान जुनैद नाम का शख्स बच्ची को बहला-फुसलाकर अपने साथ रेलवे स्टेशन के पास झाड़ियों में ले गया. वहां आरोपी ने बच्ची के साथ चार बार दुष्कर्म किया.
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दो दिन बाद लड़की को पुलिस ने किया बरामद
पीड़िता का परिवार जब घर पहुंचा, तो लड़की घर से गायब मिली. आसपास के इलाके में तलाश करने के बाद जब लड़की के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली तो परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने लड़की की तलाश शुरू की. दो दिन बाद लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया. पीड़िता का मेडिकल कराया गया.
20 साल की कैद और 28 हजार रुपये का जुर्माना
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जुनैद नामक आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की. इसके बाद कोर्ट में लगातार मामले की सुनवाई हुई. 1 साल 5 महीने में अलवर पॉक्सो स्पेशल कोर्ट संख्या-1 ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल की कैद और 28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
मामले में सरकारी वकील ने कही ये बात
सरकारी वकील रोशनदीन खान ने बताया कि मामले में कोर्ट के समक्ष 17 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए गए. मामले की गंभीरता को देखते हुए जज जोगेंद्र अग्रवाल ने लगातार मामले की सुनवाई की. मामले में एफएसएल जांच कराई गई. एफएसएल रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर दोनों पक्षों की दलीलों, बयानों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने जुनैद को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. ऐसे मामलों में जल्द फैसला आने से समाज में सही संदेश जाता है. कोर्ट के फैसले से पीड़ित परिवार संतुष्ट है.