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बंदूक के दम पर नाबालिग से रेप, कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की कैद के साथ 1.55 हजार लगाया जुर्माना

हनुमानगढ़ पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए और 33 दस्तावेज दिए.

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 प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो.

राजस्थान के हनुमानगढ़ पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 13 वर्षीय नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी युवक को 20 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है. साथ ही 1 लाख 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं.

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विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी के मुताबिक, 27 नवंबर 2020 को पीडि़ता घर से बाहर कचरा डालने गई थी. इस दौरान आरोपी अरुण उर्फ हारुण पीड़िता को गाड़ी में डालकर भादरा ले गया और वहां से नरड़ पीर ले गया. जहां आरोपी ने सात दिन तक बंदूक के दम पर दुष्कर्म किया. इसी बीच 28 नवंबर 2020 को पीड़िता के पिता ने गोगामेड़ी पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करवाया.

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'फोटो को वायरल करने की धमकी देकर किया ब्लैकमेल'

इसके बाद पुलिस ने पीड़िता को नरड़ पीर से बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के जांच में यह बात सामने आई कि आरोपी अरुण पीड़िता के घर के पास फर्नीचर की दुकान पर काम करता था. इस दौरान आरोपी ने पीड़िता की गलत फोटो ले ली. आरोपी उस फोटो को वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता को ब्लैकमेल करता था.

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'अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए और 33 सबूत पेश किए'

जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी अरुण उर्फ हारुण निवासी दिनोद भिवानी हरियाणा को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद न्यायालय में चालान पेश किया. कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 11 गवाह पेश किए और 33 सबूत पेश किए. सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी युवक अरुण उर्फ हारुण को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

'कोर्ट ने कुल जुर्माना 1 लाख 55 हजार रुपए लगाया'

आरोपी को आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(3) और 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई. कुल जुर्माना 1 लाख 55 हजार रुपए लगाया है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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