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उदयपुर मर्डर केस: 'कन्हैया लाल को BJP कार्यकर्ताओं ने मारा, नूपुर गलत थी इसलिए पार्टी से निकाली गईं'

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर केस में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि नूपुर शर्मा गलत थीं, इसलिए उन्हें भाजपा ने पार्टी से बाहर किया.

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कन्हैया लाल और उनकी पत्नी- फाइल फोटो
कन्हैया लाल और उनकी पत्नी- फाइल फोटो
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कई धाराओं के तहत मामला दर्ज
  • दोनों बेटों को मिलेगी सरकारी नौकरी

राजस्थान के कांग्रेस नेता प्रताप सिंह खाचरियावास ने उदयपुर के कन्हैया लाल मर्डर केस में बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि कन्हैया लाल की हत्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की थी. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर आज दबाव बनाया जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना के लिए नूपुर शर्मा को जिम्मेदार बताया था. अगर नुपुर शर्मा गलत नहीं थीं, तो उन्हें बीजेपी ने क्यों बाहर किया? 

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राजस्थान सरकार ने कन्हैया लाल के दोनों बेटों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है. उदयपुर घटना पर खाचरियावास ने कहा कि उस स्थिति के लिए हमारी जिम्मेदारी उतनी ही है जितनी केंद्र सरकार की है.

'भाजपा नेताओं के साथ तस्वीर'
कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा नेताओं की कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी के साथ तस्वीरें हैं. अब सभी उदयपुर पर्यटन करने आ रहे हैं. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि नफरत फैलाना बंद करना होगा. एक पार्टी के नेता, प्रवक्ता कैसे नफरत फैलाते हैं इसे रोकना होगा. उन्होंने कहा कि हमारे सीएम पीएम मोदी से नफरत फैलाने से रोकने के लिए संदेश देने को कह कर थक गए हैं.

अमित मालवीय के ट्वीट पर आया ये जवाब
खाचरियावास ने कहा, मालवीय जो दावा कर रहे हैं वह वीडियो में नहीं कहा जा रहा था. सलमान चिश्ती से पूछा जा रहा था कि उन्होंने नशे में क्या लिया था. मालवीय को नूपुर शर्मा के बारे में जवाब देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बनाने की कोशिश क्यों हो रही है.

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बता दें कि कन्हैया लाल हत्याकांड के चारों आरोपियों को एनआईए द्वारा रिमांड पर लेने के बाद जयपुर से आरोपियों को हाईसिक्योरिटी जेल अजमेर पहुंचाया गया. कन्हैया लाल हत्याकांड में अबतक कुल 6 आरोपी गिरफ़्तार किए गए हैं.

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज
NIA द्वारा दर्ज कन्हैया लाल मर्डर केस की FIR कॉपी में FIR कन्हैया लाल के बेटे यश के बयानों के आधार पर दर्ज की गई है. FIR धारा 452, 302, 153A, 153B, 295 A & 34 के अलावा UAPA में दर्ज की गई है.

FIR में कहा गया है कि 28 जून को कन्हैया लाल की दुकान में घुसकर निर्ममता से हत्या कर दी गई थी. हत्यारे रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद कपड़े सिलवाने के बहाने दुकान में घुसे थे. कन्हैया लाल जब नाप लेने लगे तो आरोपियों ने छुरा और चाकुओं से हमला कर दिया. घटना में दुकान में काम करने वाले दो कर्मचारी भी घायल हुए हैं. 

 

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