जालौर की घटना को लेकर बवाल थमा भी नहीं है कि राजस्थान के उदयपुर में एक टीचर ने बच्चे की बेरहमी से पिटाई कर दी. उदयपुर में एक निजी स्कूल के टीचर ने 14 साल के बच्चे की पिटाई की और उसके दो दांत तोड़ दिए. बच्चे का कसूर इतना था कि उसने दूसरे से पूछे गए सवाल का खुद ही जवाब दे दिया.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, उदयपुर शहर के हिरणमगरी थाना क्षेत्र स्थित एक निजी स्कूल में स्टूडेंट ने किसी और से पूछे गए सवाल का जवाब दिया तो गुस्से में आकर टीचर ने छात्र का सिर टेबल पर पटक दिया, जिससे स्टूडेंट के आगे के दो दांत टूट गए. छात्र के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक, ओमप्रकाश नंदावत ने अपनी शिकायत में कहा है कि उसका बेटा सम्यक नंदावत, जो एक निजी स्कूल में पढ़ता है, गुरुवार को स्कूल के लास्ट पीरियड में पढ़ रहा था, तभी हिंदी टीचर कमलेश वैष्णव ने एक अन्य छात्र से एक सावल पूछा तो सम्यक ने उसका जवाब दे दिया, जिससे शिक्षक नाराज हो गया.
आरोप के मुताबिक, इसके बाद टीचर ने स्टूडेंट का सिर पकड़ लिया और उसे टेबल पर मारा, जिससे छात्र के सामने के दो दांत आधे टूट गए. स्कूल प्रबंधन और टीचर ने न तो छात्र का इलाज करवाया और न ही परिवार वालों को सूचना दी. स्टूडेंट ने घर आकर परिजनों को बताया तो उसकी मां उसे एक निजी डॉक्टर के पास ले गई.
बाद में परिजनों ने थाने जाकर शिक्षक के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिस पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि हम पूरे मामले की तहकीकात कर रहे हैं और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी.
जालोर में बच्चे की पिटाई में हुई थी मौत
इससे पहले राजस्थान के जालोर में 9 साल के दलित छात्र की मौत पर बवाल खड़ा हो गया था. परिजनों का आरोप था कि स्कूल के एक टीचर छैल सिंह ने बच्चे की पिटाई की थी. इस पिटाई से उसके कान की नस फट गई और उसकी मौत हो गई. ये पूरा मामला जालोर के सुराणा गांव का था. घटना 20 जुलाई को हुई थी.
मृतक इंद्र सुराणा गांव के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में तीसरी क्लास का छात्र था. परिवार वाले आरोप लगा रहे थे कि छैल सिंह ने उनके बेटे इंद्र की पिटाई सिर्फ इसलिए कर दी थी, क्योंकि वो दलित था और उसने स्कूल में रखे मटके को छू लिया था. हालांकि, स्कूल का कहना है कि वहां कोई पानी का मटका रखा ही नहीं था और दो छात्रों के बीच हुए झगड़े को सुलझाने के लिए टीचर ने छात्र को सामान्य सजा दी थी.
(रिपोर्ट- जय किशन शर्मा)