कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पूरी कर लौटने वालों को इस बार भी 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा. राज्य सरकार से मिलने वाली इस सहायता के हकदार प्रदेश के मूल निवासी ही होंगे. संबंधित लोगों को 15 दिन के अंदर निर्धारित प्रारूप पर आवेदन करना होगा.
प्रमुख सचिव धर्मार्थ कार्य नवनीत सहगल ने बताया कि 2014-15 में यात्रा करने वालों को यह सुविधा पिछले साल की तरह ही जारी रहेगी. आवेदकों को सक्षम अधिकारी स्तर से जारी निवास प्रमाण पत्र या पासपोर्ट की छाया प्रति संलग्न करनी होगी. यह अनुदान भारत सरकार द्वारा आयोजित इस तीर्थ यात्रा को पूरी करके लौटने वालों को ही मिलेगा.
यात्रियों को यात्रा समाप्त करने के तीन माह के अंदर विदेश मंत्रालय, भारत सरकार या चीन की सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट, वीजा या प्रमाणपत्र के आधार पर ही अनुदान स्वीकृत किया जाएगा. यह अनुदान जीवन काल में एक ही बार दिया जाएगा. किसी यात्री की मृत्यु होने की दशा में आश्रित के आवेदन पर विचार के बाद निर्णय किया जाएगा.
प्रमुख सचिव ने बताया कि निर्धारित प्रारूप पर यात्री का नाम, पिता/पति का नाम, व्यवसाय, निवास स्थान के पूर्ण पते के साथ विदेश मंत्रालय द्वारा चयन का वर्ष, एक बैच क्रमांक और पासपोर्ट की प्रतिलिपि, कैलास मानसरोवर तीर्थ यात्रा पूरी करने का प्रमाणपत्र, यात्रा पर हुए व्यय का विवरण, कैलास मानसरोवर की यात्रा है (हां/नही), पहचान पत्र, स्थान और दिनांक, आवेदक के हस्ताक्षर आदि पूर्ण करके आवेदन प्रमुख सचिव धमार्थ कार्य विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, कक्ष संख्या 105 प्रथम तल बापू भवन, लखनऊ को डाक से भेजा जा सकता है.