इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एक मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी संपन्न कराने के लिए सप्तपदी यानी सात फेरों की रस्म जरूरी है. इसमें कन्यादान को जरूरी नहीं माना गया है.