कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहां आयकर विभाग ने छापेमारी की है. इनकम टैक्स एक्ट-1961 के मुताबिक, आयकर विभाग के पास गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है. ज्यादा से ज्यादा सर्च खत्म होने के बाद असेसमेंट और प्रॉसिक्यूशन किया जा सकता है. कोर्ट के द्वारा सजा कराई जा सकती है.