दिल्ली हाईकोर्ट ने 28 मार्च को एक बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने कहा कि फूड बिल पर सर्विस चार्ज देना ज़रूरी नहीं है और इसे रेस्टोरेंट या होटल द्वारा अपने मनमर्जी से वसूला नहीं जा सकता है