केन्द्र ने कोर्ट में कहा कि पहले वर्ष उम्मीदवारों की परेशानी को देखते हुए अधिकतम आयुसीमा में छूट दी गई थी. 10 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने इस छूट का फायदा उठाया है. इसके अलावा भर्ती प्रक्रिया सभी के लिए पूरी तरह से निष्पक्ष है.