भारत में आर्किटेक्ट, वकील और फार्मासिस्ट की तरह इंजीनियरों को प्रोफेशल रूप से प्रैक्टिस करने के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अब केंद्र सरकार एक काउंसिल का गठन कर इंजीनियर्स के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करना चाहती है. केंद्र सरकार प्रोफेशनल इंजीनियर बिल लाने की तैयारी कर रही है. ड्राफ्ट बिल पर 10 अप्रैल तक प्रतिक्रिया मांगी गई है.