सुप्रीम कोर्ट ने देश में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया. 5 जजों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मत फैसले में कहा कि शादी करना कोई मौलिक अधिकार नहीं है. समलैंगिक विवाह को मान्यता देना संसद के अधिकार क्षेत्र में है. हालांकि, 5 जजों की बेंच ने कुछ बातों पर सहमति तो कुछ पर असहमति जताई.