गोरखनाथ मंदिर हमला मामले में 10 महीने बाद लखनऊ की अदालत में फैसला सुनाया गया. दोषी अहमद मुर्तज़ा को फांसी की सजा सुनाई गई है. मुर्तज़ा की खुद को बीमार और विक्षिप्त बताने की दलील भी कोर्ट में काम नहीं आई. जांच में सामने आया कि मुर्तज़ा ने FB पर 6 ID चलाकर विदेश में रहने वाले लोगों से दोस्ती कर रखी थी.