अगर टैक्सपेयर तय की गई डेडलाइन 31 जुलाई तक अपना ITR दाखिल नहीं कर पाता है, तो फिर बाद में उसे ये काम जुर्माने का साथ करना होगा. ITR फाइल करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इस बार न्यू टैक्स रिजीम को डिफॉल्ट में रखा गया है.