केरल अग्निकांड के आरोपी शाहरुख सैफी के खिलाफ यात्रियों की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 307, 326ए, 436 और 438 के तहत केस दर्ज किया है. साथ ही उसके खिलाफ रेलवे एक्ट 1989 की धारा 151 भी लगाई गई है.