लिव इन रिलेशनशिप को लेकर केरल हाई कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी दी है. कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप किसी भी तरह से शादी का दर्जा नहीं दिया जा सकता है. देखें वीडियो.