देश में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है. चुनाव संचालन नियमों के नियम 27A के अनुसार, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, इलेक्शन ड्यूटी में तैनात कर्मियों और सैन्यकर्मियों के लिए पोस्टल बैलेट यानी डाक मतपत्र से वोटिंग की सुविधा प्रदान की गई है.