भारत के संविधान में दोहरी नागरिकता का नियम नहीं है. अगर कोई भारतीय दूसरे देश का पासपोर्ट लेना चाहे तो इसके लिए उसे भारतीय नागरिकता छोड़नी होगी. मतलब, शोएब और सानिया के बेटे इजहान को अगर भारत का नागरिक माना जाए, तो वो किसी और देश की नागरिकता नहीं ले सकता.