इस साल मार्च में सीबीआई अदालत द्वारा पारित एक आदेश के अनुसार, सीबीआई को उन गवाहों के नामों की सूची सौंपनी होगी जिन्हें एजेंसी अपने मामले को साबित करने के लिए अदालत में नहीं लाएगी.