कोचिंग सेंटरों में मौजूद खतरों और लगातार हो रहे हादसों के मद्देनजर सेफ्टी के लिए गाइडलाइन बनाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए बडा आदेश दिया है. कोर्ट ने दिल्ली के कोचिंग सेंटर्स को डेथ चेंबर बताया है.