केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर में संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ ने सोमवार को इस पर फैसला सुनाया. सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, तो राज्यों में संघ की शक्तियों पर सीमाएं होती हैं.