याचिकाकर्ताओं ने सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दिए जाने की मांग की थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर 11 मई को सुनवाई पूरी कर ली थी. आज फैसला सुनाते वक्त सीजेईआई ने इस बारे में कई अहम बातें कहीं. बता दें कि समलैंगिक विवाह को दुनिया के 34 देशों में मान्यता दी गई है.