सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें रेप पीड़िता पर विवादित टिप्पणी की गई थी। हाई कोर्ट ने कहा था कि पीड़िता ने "खुद मुसीबत को न्योता दिया" और ब्रेस्ट छूने और कपड़े फाड़ने को रेप की कोशिश नहीं माना था। SC ने इस तरह की भाषा के इस्तेमाल को अनुचित और असंवेदनशील बताया, और अदालत को ऐसी टिप्पणियों से बचने की सलाह दी।