सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेन-देन कानून को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने बेनामी संपत्ति लेन-देन (निषेध) कानून 1988 की धारा 3(2) को मनमाना बताते हुए असंवैधानिक करार दिया है. इस कानून में 2016 में संशोधन किया था. कोर्ट ने कहा कि 2016 से पहले दर्ज हुए मामलों पर संशोधित कानून लागू नहीं होगा.