सवर्णों के लिए आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया. चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 5 जजों की बेंच ने EWS आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर अपना फैसला सुनाया. जिसके बाद अब अलग-अलग लोगों की टिप्पणी आ रही है.