देश में अब तीन नए क्रिमिनल लॉ लागू होने जा रहे हैं. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के मुताबिक, एक जुलाई से तीनों नए कानून लागू हो जाएंगे. उनका कहना है कि लोगों को समय पर इंसाफ नहीं मिल रहा था. सिस्टम में समस्याएं थीं, इसलिए बदलाव किए जा रहे हैं. नए कानून लागू होने के बाद 1860 में बनी आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता, 1898 में बनी CRPC को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 1872 के इंडियन एविडेंस एक्ट को भारतीय साक्ष्य संहिता के नाम से जाना जाएगा. इन तीनों के सिर्फ नाम ही नहीं बदलेंगे, बल्कि बहुत कुछ बदल जाएगा.