मलेशिया में एक आदिवासी महिला ने इस्लाम छोड़ने की याचिका लगाई. इस पर कुआंटन हाई कोर्ट के जज जैनल आजमान अब अजीज ने कहा कि याचिका के जरिए महिला का उद्देश्य इस्लाम का त्याग करना है, जो कि एक ऐसा मामला है जो सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता.