जब भी परिसीमन किया जाता है, तब अनुसूचित वर्ग के हितों को ध्यान में रखने के लिए आरक्षित सीटों का भी निर्धारण होता है. इसलिए परिसीमन के बाद ही मिल पाएगा महिला आरक्षण बिल का फायदा.