सुप्रीम कोर्ट क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) की इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) स्पॉट फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा. सीएबी ने अपनी याचिका में मुद्गल समिति की जांच रिपोर्ट को लोढ़ा समिति को सौंपने की मांग की है.
लोढ़ा समिति इस समय भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए बोर्ड के कामकाज में सुधार पर काम कर रही है. गौरतलब है कि क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार (सीएबी) बीसीसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है.
न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर, न्यायमूर्ति वी. गोपाल गौड़ा और न्यायमूर्ति आर. बानूमती की पीठ ने सीएबी की याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार दोपहर 2.0 बजे का समय निर्धारित करते हुए पूछा कि आखिर सीएबी इस रिपोर्ट को लोढ़ा समिति को क्यों सौंपना चाहती है.
कोर्ट ने कहा, 'इसकी मांग खुद लोढ़ा समिति को करने दीजिए.' सीएबी चाहता है कि गड़बड़ी में शामिल होने के आरोपी 13 खिलाड़ियों के नाम वाली लिफाफे में बंद रिपोर्ट सहित मुद्गल समिति की रिपोर्ट लोढ़ा समिति को सौंपी जाए.
सीएबी ने कहा कि इससे लोढ़ा समिति को बीसीसीआई के अंदर व्याप्त बीमारी की गंभीरता का पता लगाने में मदद करेगा.