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सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, दूरदर्शन पर वर्ल्ड कप के मैच दिखाए जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को राहत दे दी है. अब वे 2015 वर्ल्ड कप के मैच दूरदर्शन पर देख सकेंगे. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूरदर्शन निजी केबल आपरेटरों के साथ वर्ल्ड कप मैचों के लाइव फीड बांट सकता है यानी वह उन्हें दिखा सकता है.

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दूरदर्शन
दूरदर्शन

सुप्रीम कोर्ट ने भारत के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को राहत दे दी है. अब वे 2015 वर्ल्ड कप के मैच दूरदर्शन पर देख सकेंगे. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दूरदर्शन निजी केबल आपरेटरों के साथ वर्ल्ड कप मैचों के लाइव फीड बांट सकता है यानी वह उन्हें दिखा सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले पर फिर रोक लगा दी. इससे यह रास्ता साफ हुआ है. दिल्ली हाई कोर्ट ने प्राइवेट ऑपरेटर स्टार इंडिया लिमिटेड की याचिका को मंजूरी दी थी जिसके पास वर्ल्ड कप के प्रसारण के विशेषाधिकार हैं. इस याचिका पर अदालत ने प्रसार भारती को मैच के लाइव फीड निजी केबल आपरेटरों के साथ नहीं बांटने के निर्देश दिये थे.

जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक का उसका आदेश तब तक प्रभावी रहेगा जब तक प्रसार भारती की याचिका पर उसका अंतिम फैसला नहीं आ जाता. प्रसार भारती ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि वर्ल्ड कप क्रिकेट के मैचों के प्रसारण के लिए अलग चैनल शुरू करना संभव नहीं है.

इससे पहले हाई कोर्ट ने स्टार इंडिया लिमिटेड के कई सुझावों पर प्रसार भारती का जवाब मांगा. इसमें क्रिकेट मैचों के प्रसारण के लिए दूरदर्शन का नया चैनल खोलना शामिल था. केंद्र और प्रसार भारती की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि खेल अधिनियम और केबल टीवी नेटवर्क अधिनियम के तहत निजी चैनल के लिए राष्ट्रीय महत्व के मैचों के फीड प्रसार भारती के साथ बांटना अनिवार्य है जिससे कि दूरदर्शन उसे अपने निशुल्क चैनलों को मुहैया करा सके.

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इसके पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी जिसमें उसने प्रसार भारती को केबल आपरेटरों के साथ क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के मैचों के लाइव फीड बांटने से रोक दिया था. कोर्ट ने स्टार इंडिया, बीसीसीआई और प्रसार भारती से मामले के निपटान के लिए सुझाव देने को भी कहा.

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