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बिक्री से मिली राशि जमा कराये डेक्कन चार्जर्सः बंबई हाई कोर्ट

बंबई हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि आईपीएल टीम डेक्कन चार्जर्स की बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम का पांच प्रतिशत बीसीसीआई को जमा करने के बाद शेष रकम आईसीआईसीआई बैंक में जमा कराई जाए.

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बांबे हाई कोर्ट
बांबे हाई कोर्ट

बंबई हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि आईपीएल टीम डेक्कन चार्जर्स की बिक्री से प्राप्त होने वाली रकम का पांच प्रतिशत बीसीसीआई को जमा करने के बाद शेष रकम आईसीआईसीआई बैंक में जमा कराई जाए.

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न्यायमूर्ति एस.जे. कथावाला ने डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स के खिलाफ टाटा कैपिटल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया. टाटा कैपिटल ने डेक्कन चार्जर्स के मालिक डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स से 101 करोड़ रुपये ऋण वसूली के लिए यह याचिका दायर की थी.

टाटा कैपिटल की ओर से पेश हुए वकील जनक द्वारकादास और अशोक परांजपे ने दलील दी कि बोली प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए. उन्होंने तर्क दिया, ‘बिक्री से मिली रकम के महज 5 प्रतिशत पर बीसीसीआई का दावा है. शेष राशि डेक्कन क्रॉनिकल के लेनदारों के लिए उपलब्ध है.’

वकीलों की दलील स्वीकारते हुए न्यायमूर्ति कथावाला ने निर्देश दिया कि बीसीसीआई को 5 प्रतिशत भुगतान के बाद बिक्री राशि आईसीआईसीआई बैंक के पास जमा कराई जाए. आईपीएल टीम की नीलामी 13 सितंबर को चेन्नई में होगी.

 

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