पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने शुक्रवार को मुक्केबाज विजेंदर सिंह को नया नोटिस जारी किया. यह नोटिस इस मुक्केबाज के पेशेवर मुक्केबाजी लीग में शामिल होने के लिए जारी किया गया है.
यह नोटिस न्यायाधीश एसके मित्तल और न्यायाधीश एचएस सिंधु की पीठ ने जारी किया है जिसका जवाब उसे 20 अगस्त तक देना है.
विजेंदर के पेशेवर मुक्केबाज बन कर क्वींसबरी मुक्केबाजी लीग से जुड जाने की मीडिया में आई खबरों पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने इससे पहले हरियाणा सरकार और विजेंदर को नोटिस जारी करते हुए इस मामले को खेल नीति के खिलाफ करार दिया था.
हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त एडवोकेट जनरल ने पेश होकर जबाव देने के लिये तीन सप्ताह का समय मांगा है. खंडपीठ ने शुक्रवार को विजेंदर को नया नोटिस जारी करते हुए जवाब देने के लिये 20 अगस्त तक का समय दिया है. हरियाणा पुलिस ने हाल ही में मुक्केबाज विजेंदर को चेतावनी देते हुए कार्रवाई करने की धमकी दी थी.
उनका कहना था कि पेशेवर बनने के लिए मुक्केबाज को सरकार से मंजूरी लेनी जरूरी है. बीजिंग ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट विजेंदर को हरियाणा सरकार ने डीएसपी बनाया था जिसे अभी अपनी पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करनी है.