भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अवैध प्लॉट के एक मामले में नोटिस जारी किया गया है. झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड की ओर से जारी किए गए इस नोटिस में धोनी को 15 दिन के अंदर जवाब देना है.
हाई कैटेगरी में आवंटित किए गए इस प्लॉट पर आपत्ति जताते हुए बोर्ड के एमडी ने धोनी को नोटिस जारी किया है. कहा जा रहा है कि धोनी को गैरकानूनी तरीके से यह प्लॉट आवंटित किया गया है.
गौरतलब है कि 2006 में राज्य सरकार ने धोनी को हरमू रोड में करीब 4000 वर्ग फुट जमीन आवंटित की थी. इसके बाद बगल की 4300 वर्ग फुट जमीन को कट प्लॉट बताकर फिर से धोनी को 2007 में आवंटित कर दिया गया. झारखंड स्टेट हाउसिंग बोर्ड के मुताबिक धोनी को हरमू हाउसिंग कॉलोनी में 4780.80 वर्गफुट जमीन कट प्लॉट के रूप में आवंटित की गई, वह गैरकानूनी है.
बोर्ड ने आवंटन रद्द करने की चेतावनी भी दी है और उन्हें 15 दिनों के अंदर पक्ष रखने को कहा है. हाउसिंग बोर्ड के एमडी दिलीप कुमार झा की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि कट प्लॉट के नाम पर जो जमीन आवंटित की गई है, वह वास्तव में कट प्लॉट नहीं है और इसका आवंटन गैरकानूनी तरीके से किया गया है. तो क्यों न इसका आवंटन रद्द कर दिया जाए.