इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चुनाव दो नवंबर को पाकिस्तान चुनाव आयोग की देखरेख में करवाने का आदेश दिया. जज शौकत सिद्दीकी ने इसके साथ ही चुनावों में खड़े होने वाले उम्मीद्वारों के लिये कुछ कड़े पात्रता नियम भी तैयार किया है.
इनके अनुसार उम्मीद्वार का स्नातक होना जरूरी है. वह टेस्ट या प्रथम श्रेणी क्रिकेटर हो या किसी क्षेत्रीय क्रिकेट संघ का अध्यक्ष हो. पीसीबी के कानूनी सलाहकार तफज्जुल रिजवी ने कहा, ‘बोर्ड के चुनावों को लेकर ईसीपी की याचिका पर अदालत ने यह आदेश दिया. साथ ही इस बात का भी निर्देश दिया गया है कि हर हाल में चुनाव दो नवंबर को गद्दाफी स्टेडियम में करवाये जाएं.’
उन्होंने इसके साथ ही पुष्टि की कि अदालत ने अंतरिम प्रबंधन समिति को चुनावों तक काम करने की अनुमति दे दी है. प्रधानमंत्री ने ईद की छुट्टियों से पहले यह समिति गठित की थी.