सुप्रीम कोर्ट ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें उसने खुद को एक पत्रिका में भगवान विष्णु के रूप में दिखाया था. सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के अनंतपुर की कोर्ट में चल रहे धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले को रद्द कर दिया है.
SC quashed criminal complaint filed agnst cricketer Mahendra Singh Dhoni for allegedly depicting himself as Lord Vishnu in a magazine cover pic.twitter.com/kdXD1NWrAx
— ANI (@ANI_news) April 20, 2017
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के मामले में केस खारिज कर दिया है. धोनी के ऊपर भगवान विष्णु के अवतार में खुद की फोटो छपवाने पर केस दर्ज किया गया था.
वहीं, इससे पहले धोनी के ऊपर याचिका भी दर्ज किया गया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था. इससे पहले बेंगलुरु की निचली अदालत में उनके खिलाफ इस मामले में दायर आपराधिक कार्रवाई करने वाली याचिका को कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज करने से इनकार कर दिया था.
गौरतलब है कि अप्रेल 2013 में बिजनेस टूडे मैगज़ीन ने अपने कवर पृष्ठ पर महेंद्र सिंह धोनी का भगवान विष्णु के रूप में एक फोटो छापा था. जिसके बाद धोनी के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावना आहत करने के आरोप में अनंतपुर कोर्ट ने जनवरी, 2016 में गैरजमानती वारंट जारी किया था.