दिल्ली हाई कोर्ट ने चीन की मोबाइल निर्माता कंपनी जिओमी को भारत में अपने स्मार्टफोन बेचने पर रोक लगाने का आदेश दिया है. उस पर एरिक्सन के पेटेंट के उल्लंघन का आरोप है.
बताया जाता है कि एरिक्सन ने आरोप लगाया है कि जिओमी धोखाधड़ी से उसके उत्पाद भारत में बेच रही है जो पेटेंट कानूनों का उल्लंघन है. अदालत ने इस आरोप पर एकतरफा रोक लगा दी है. अब जिओमी के प्रतिनिधि को अदालत में पेश होकर बताना होगा कि ऐसा नहीं है अन्यथा उस पर लगा यह प्रतिबंध बना रह जाएगा.
उधर जिओमी के एक प्रतिनिधि ने एक टीवी चैनल को बताया है कि उन्हें इस तरह का कोई आदेश नहीं मिला है और वे मामले की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं. वे इस मामले में अपना पक्ष रखेंगे. प्रतिनिधि ने यह भी कहा है कि वे एरिक्सन के साथ मिलकर मामले को सुलझाने का भी प्रयास कर रहे हैं.
इसके पहले एरिक्सन ने सैमसंग और माइक्रोमैक्स के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कराया था. उसका आरोप है कि इन कंपनियों ने भी पेटेंट कानूनों का उल्लंघन किया है.
जिओमी जब से भारत आई है तब से उस पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं. उस पर भारतीय वायु सेना ने भी आरोप लगाया था कि उसका सर्वर चीन में है जिससे डेटा बाहर होने का खतरा है.