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Flipkart के फाउंडर सचिन बंसल के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज

ई-कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल, बिन्नी बंसल और तीन साथी कर्मचारियों के खिलाफ कथित रूप से एक व्यवसायी को धोखा देने के मामले में केस रजिस्टर किया गया है. व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी ने फ्लिपकार्ट को 12,500 लैपटॉप का सप्लाई दिया था, जिसका 9.96 करोड़ रुपये का बकाया फ्लिपकार्ट की ओर से नहीं दिया गया.

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प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो

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ई-कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल, बिन्नी बंसल और तीन साथी कर्मचारियों के खिलाफ कथित रूप से एक व्यवसायी को धोखा देने के मामले में केस रजिस्टर किया गया है. व्यवसायी ने आरोप लगाया है कि उनकी कंपनी ने फ्लिपकार्ट को 12,500 लैपटॉप का सप्लाई दिया था, जिसका 9.96 करोड़ रुपये का बकाया फ्लिपकार्ट की ओर से नहीं दिया गया.

TOI की खबर के मुताबिक, इंदिरानगर आधारित सी-स्टोर कंपनी के मालिक नवीन कुमार ने FIR दर्ज कराया है. इसमें सचिन बंसल, बिन्नी बंसल, सेल्स डायरेक्टर हरि, अकाउंट मैनेजर सुमित आनंद और शेयर के आधार पर बाकी कर्मचारियों के नाम शामिल हैं.  

21 नवंबर को दर्ज की गई इस शिकायत में नवीन ने कहा कि उन्हें लैपटॉप और बाकी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्टस की सप्लाई के लिए फ्लिपकार्ट की ओर से संपर्क किया गया. इसके बाद उनकी कंपनी ने जून 2015 से लेकर जून 2016 के बीच बिग बिलियन डेज़ सेल के लिए फ्लिपकार्ट को 14,000 लैपटॉप सप्लाई में दिया.

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FIR में दर्ज शिकायत के मुताबिक, फ्लिपकार्ट ने 1,482 यूनिट लौटा दिए लेकिन बाकी बचे यूनिट का पैसा नहीं दिया. साथ ही इन यूनिट्स के TDS और शिपिंग चार्ज का बकाया राशि भी फ्लिपकार्ट की ओर से नहीं लौटाया गया. जब पैसा लौटाने का कहा गया तब फ्लिपकार्ट ने झूठा दावा किया कि उसने 3,901 यूनिट्स लौटा दिए हैं. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इन सब का बकाया राशि ना लौटाते हुए फ्लिपकार्ट ने उन्हें 9,96,21,419 रुपये का धोखा दिया.

इंदिरानगर पुलिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 34 (कॉमन इंटेट), 406 (क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट) और 420 (धोखाधड़ी) के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है और जांच शुरू है. नवीन कुमार ने अपने FIR में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल का नाम दर्ज कराया है.   

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