मद्रास हाई कोर्ट ने देश से 830 वेबसाइट को ब्लॉक करने का आदेश दिया है. आमतौर पर इस तरह के ऑर्डर को John Doe कहा जाता है जिसे उन लोग के लिए जारी किया जाता है जो डिजिटल पायरेसी का उलंघन करते हैं. यह फैसला बालाजी मोशन पिक्चर के प्रॉड्यूसर के बैन की मांग के बाद आया है. आपको बता दें कि इसी बैनर तले फ्लाइंग जट्ट रीलीज हुई है और कंपनी ने 830 वेबसाइट्स की लिस्ट सौंपी थी.
पहले की तरह इस बार भी कोर्ट ने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स से इन वेबसाइट्स को बैन करने को कहा है.
टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइंग जट्ट के निर्माता ने अपने लॉ फर्म एलएमटी लीगल के जरिए हाई कोर्ट में सुनवाई कराई. साथ ही इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को 24 घंटों के भीतर इन वेबसाइट्स को ब्लॉक करने को भी कहा.
गौरतलब है कि भारत में फिल्म निर्माता अपनी फिल्म रीलीज के समय ऐसा पहले से करते आए हैं. इसके बाद कोर्ट जॉन डॉय ऑर्डर के तहत कई वेबसाइट्स को ब्लॉक करवा देती है. इसके तहत न सिर्फ टोरेंट साइट्स ब्लॉक होती हैं बल्कि फाइल होस्ट, फाइल शेयरिंग और इमेज होस्टिंग जैसी वेबासइट भी ब्लॉक हो जाती हैं.
पायरेसी में नहीं आती खास कमी!
दिलचस्प बात यह है कि वेबसाइट्स ब्लॉक करने वाले इन ऑर्डर्स से फिल्म पायरेसी में कमी नहीं आती है, क्योंकि पायरेसी करने वाले अब ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं. आपको बता दें कि HTTPS यूज करने वाले वेबसाइट ज्याद सिक्योर होती हैं और भारत के ज्यादातर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स इसे ब्लॉक नहीं कर सकते.
अभी तक John Doe ऑर्डर के तहत भारत में हजारों वेबसाइट्स ब्लॉक हो चुकी होंगी, लेकिन किसी को इन लिस्ट की कोई जानकारी नहीं है.