WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर विवाद जारी है. मामला दिल्ली हाईकोर्ट में जा चुका है. इस पर केंद्र ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में कहा WhatsApp ने Indian Information Technology (IT) लॉ और रूल्स का उल्लंघन किया है. कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ये पूछा गया वो इस आरोप को मानता है या नहीं.
WhatsApp की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर आज कोर्ट में सुनवाई की गई. प्राइवेसी पॉलिसी पर केंद्र सरकार की दलील चीफ जस्टिस D N Patel और जस्टिस Jyoti Singh के सामने रखी गई. कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से बताया गया वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को टाला नहीं गया और ये 15 मई से लागू हो गई.
WhatsApp ने बेंच को बताया इसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी 15 मई से लागू हो गई है लेकिन पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करने वाला का अकाउंट डिलीट नहीं किया जा रहा है. जो पॉलिसी एक्सेप्ट नहीं करेंगे उन्हें पॉलिसी के बारे और विस्तार से बताकर पॉलिसी एक्सेप्ट करने को कहा जाएगा.
WhatsApp ने ये भी बताया कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं की गई है जिसके बाद से अकाउंट को डिलीट किया जाएगा. एक वकील की दलील थी नई प्राइवेसी पॉलिसी से यूजर्स का राइट का उल्लंघन होगा. बेंच ने केंद्र, फेसबुक और वॉट्सऐप को नोटिस देकर इस पर अपने स्टैंड को साफ करने को कहा.
सुनवाई के दौरान कोर्ट में केंद्र ने कहा पॉलिसी Indian IT लॉ और रूल्स का उल्लघंन करती है. ये भी कहा गया इसको लेकर Facebook CEO Mark Zuckerberg को लिखा गया है लेकिन उनका रिप्लाई अभी कर नहीं आया है. इसपर WhatsApp ने कहा वो किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहा है वो पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करने वाले यूजर्स का भी अकाउंट डिलीट नहीं करेगा.